शिक्षकों को राहत: हाईकोर्ट ने स्थायीकरण रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक

Mar 18, 2026 - 09:03
Mar 19, 2026 - 07:49
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शिक्षकों को राहत: हाईकोर्ट ने स्थायीकरण रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक

Ananya soch: HighCourt Stay

अनन्य सोच। Rajasthan High Court ने (Teacher recruitment 2022) तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 से जुड़े मामले में शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके स्थायीकरण को रद्द करने और रिकवरी निकालने के विभागीय आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामला लेवल-2 शिक्षकों से जुड़ा है, जिन्हें पहले सेवा में बनाए रखने का आदेश खंडपीठ दे चुकी थी। इसके बाद शिक्षकों ने अपना परिवीक्षा काल पूरा किया और विभाग ने उन्हें स्थायी भी कर दिया। हालांकि हाल ही में चित्तौड़गढ़ के डीईओ ने आदेश जारी कर स्थायीकरण रद्द कर दिया, जिसे चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पहले ही अदालत उन्हें सेवा में बनाए रखने का आदेश दे चुकी है, ऐसे में नया आदेश गलत है। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष को मजबूत मानते हुए विभागीय आदेश पर रोक लगा दी और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यह फैसला हजारों शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है, जो अनिश्चितता में थे। अब मामले की अगली सुनवाई में स्थिति और स्पष्ट होगी।